उत्तर प्रदेश में हिन्दू विवाह पंजीकरण आवेदन पत्र हेतु दिशा-निर्देश

आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न तैयारी अवश्य कर लें :-

नवीन छायाचित्र 40 के बी से कम साइज का जे पी जी फॉर्मेट में।
पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का पी डी एफ फॉरमेट (अधिकतम 1 एम बी)।

कृपया निवास के पते में वही पता भरें जिसका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं।
छायाचित्र, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का अपलोड किया जाना आवश्यक है।
मोहल्ला/गाँव के ड्रॉप डाउन के विकल्प में यदि वांछित मोहल्ला/गाँव का नाम उपलब्ध नहीं है तो उस मोहल्ला/गाँव का नाम पते के विकल्प में भर दें।
पूर्ण विवरण भरने के पश्चात कृपया पूर्वालोकन में भरे हुए पत्र को पूर्ण रूप से भली भांति जांच लें, यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो सम्बंधित विकल्प पर जाकर सही करें एवं एक बार पुनः पूर्वालोकन में पूर्ण विवरण को जांच कर पूर्ण सुरक्षित करें।
प्रपत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के उपरान्त आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड दिया जाएगा। कृपया आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड को संभाल कर रखें।
प्रपत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन अथवा सम्बंधित कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।
ऑनलाइन भुगतान के लिए सम्बंधित विकल्प का चयन करें। ऑनलाइन भुगतान अभी सिर्फ नेट बैंकिंग के द्धारा ही संभव है।
भुगतान के पश्चात "भुगतान पावती" का प्रिन्ट ऑउट लें।
आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस पर (भरने के 30 दिन के भीतर) एवं ऑनलाइन फीस भुगतान करने पर (120 दिन के भीतर) चयनित कार्यालय में जाकर विवाह का पंजीकरण कराया जा सकता है।
पहचान का साक्ष्य हेतु आधार कार्ड या निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र आवश्यक है :-

1 - क्रेडिट कार्ड ( फोटो लगा हुआ )
2 - किसान पासबुक ( फोटो लगा हुआ )
3 - ड्राइविंग लाइसेंस
4 - पासपोर्ट
5 - पैन कार्ड
6 - पेंशनर कार्ड ( फोटो लगा हुआ )
7 - बैंक ए टी एम् कार्ड ( फोटो लगा हुआ )
8 - बैंक स्टेटमेंट / बैंक पासबुक
9 - मत दाता पहचान पत्र
10 - राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा लेटर हेड पर जारी पहचान प्रमाण पत्र ( फोटो लगा हुआ )
11 - राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना जॉब कार्ड
12 - विकलांगता प्रमाण पत्र
13 - शस्त्र लाइसेंस
14 - सरकारी फोटो पहचान पत्र / पी एस यू द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
15 - स्वतंत्रता सेनानी कार्ड ( फोटो लगा हुआ )
निवास का साक्ष्य हेतु आधार कार्ड या निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र आवश्यक है :-

1 - आयकर मूल्यांकन आर्डर
2 - किसान पासबुक ( फोटो लगा हुआ )
3 - क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ( फोटो लगा हुआ )
4 - गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से पुराना नहीं )
5 - टेलीफोन लैंड लाइन  बिल (3 महीने से पुराना नहीं )
6 - ड्राइविंग लाइसेंस, 7 - पति पत्नी का पासपोर्ट,8 - पानी का बिल (3 महीने से पुराना नहीं )
9 - पासपोर्ट,10 - पेंशनर कार्ड (3 महीने से पुराना नहीं ),11 - बिजली का बिल (3 महीने से पुराना नहीं )
12 - बीमा पॉलिसी,13 - लेटर हेड पर बैंक द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटो लगा हुआ पत्र
14 - मत दाता पहचान पत्र
15 - माता पिता का पासपोर्ट व शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य प्रमाण पत्र
16 - राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना जॉब कार्ड
17 - विकलांगता प्रमाण पत्र
18 - शस्त्र लाइसेंस, 19 - संपत्ति रसीद (3 महीने से पुराना नहीं )
20 - सांसद, विधायक या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा लेटर हेड पर जारी फोटो लगा
हुआ पता प्रमाण पत्र 

आयु का साक्ष्य  हेतु निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र :-

1 - ड्राइविंग लाइसेंस, 2 - पासपोर्ट, 3 - पैन कार्ड, 4 - माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र
5 - हाई स्कूल प्रमाण पत्र, 6 - ग्राम के  जन्म - मृत्यु रजिस्टर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
7 - पक्षकारों के वयस्क होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया
चिकित्सा प्रमाण पत्र, 8 - स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र

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What is Marriage Registration Certificate?

 

Marriage Registration Certificate is issued to both Husband and Wife whose marriage has already been solemnised. The Registration is done under Hindu Marriage Act, 1955 or under the Special Marriage Act, 1954. The Hindu Marriage Act is applicable in cases where both husband and wife are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs or where they have converted into any of these religions.Where either of the husband or wife or both are not Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs the marriage is registered under the Special Marriage Act, 1954.  

 

MARRIAGE CERTIFICATE 

विवाह प्रमाण पत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है:-विवाह प्रमाण पत्र विवाह के पंजीकरण का प्रमाण होता है। विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होती है जब आपको यह साबित करने की आवश्यकता हो कि आपका विवाह किसी के साथ कानूनन संपन्न हुआ है, यह वैसे प्रयोजनों के लिए होता है जैसे पासपोर्ट प्राप्त करना, आपना गौत्र परिवर्तन करना आदि।
कानूनी ढांचा:-
भारत में दो विवाह अधिनियम में से किसी एक अधिनियम के तहत विवाह पंजीकृत किया जा सकता हैः हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954, विवाह के लिए पात्र होने के लिए पुरुष की निम्नतम आयु 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। हिन्दू विवाह के पक्ष अविवाहित या तलाकशुदा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उनकी स्थिति ऐसी न हो जो कानूनन अयोग्य हों।
हिन्दू विवाह अधिनियम केवल हिन्दुओं के लिए ही लागू होता है, जबकि विशेष अधिनियम भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू होता है। हिन्दू विवाह अधिनियम पहले से सम्पन्न हुए विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था करता है। इसमें पंजीयक द्वारा विवाह सम्पन्न करने की व्यवस्था नहीं है।
विशेष विवाह अधिनियम में विवाह अधिकारी द्वारा विवाह सम्पन्न करने तथा पंजीकरण करने की व्यवस्था करता है।                       
विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है :-
हिन्दू विवाह अधिनियम के तहतः- विवाह के लिए पक्षों को जिसके क्षेत्राधिकार में विवाह सम्पन्न किया जाता है या उस पंजीयक के पास या जिस पंजीयक के क्षेत्राधिकार में विवाह का कोई पक्ष विवाह के ठीक पहले लगातार छह माह तक रह रहा हो उसके पास आवेदन करना है। दोनों पक्षों को पंजीयक के पास विवाह के एक माह के भीतर अपने माता-पिता या अभिभावकों या अन्य गवाहों के साथ उपस्थित होना है। पंजीयन में पांच वर्ष तक देरी के लिए माफी की व्यवस्था पंजीयक द्वारा की जाती है और इसलिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा।
विशेष विवाह अधिनियम: प्रयोजनार्थ विवाह के पक्षों को जिसके क्षेत्राधिकार में आता है, विवाह अधिकारी को सूचना की तारीख के पहले 30 दिनों तक कम से कम एक पक्ष को उसके क्षेत्राधिकार में निवासरत होना चाहिए। यह उसके कार्यालय में किसी सुस्पष्ट जगह पर लगा होना चाहिए। यदि कोई एक पक्ष दूसरे विवाह अधिकारी के क्षेत्र में रह रहा है तो इसी प्रकार के प्रकाशन के लिए उस सूचना की प्रति उसके पास भेज दी जानी चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो सूचना प्रकाशित होने के एक माह बाद विवाह किया जा सकता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो विवाह अधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए और यह निर्णय लेना है कि या तो विवाह की अनुमति दी जाए, या इससे इंकार किया जाए। इसका पंजीकरण विवाह सम्पन्न होने के बाद किया जाएगा। शर्तों के अध्ययीन 30 दिनों की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् विशेष विवाह अधिनियम के अधीन पहले से सम्पन्न किए गए विवाह का भी पंजीकरण किया जा सकता है। तथापि, जैसा कि ऊपर कहा गया है दूल्हा और दुल्हन की आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष से कम न हो।              

 


 

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